PM Kisan Samman Nidhi Scheme – पीएम किसान सम्मान निधि सुधार किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए पुनः देना होगा आवेदन
PM Kisan Samman Nidhi Scheme 2022 update : पीएम किसान सम्मान निधि सुधार किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए पुनः देना होगा आवेदन।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में विशेष बदलाव किया गए है। नियमों में बदलाव के कारण इसका सीधा असर उन किसानों पर पड़ेगा जो कि मृतक किसान के वारिस हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाना चाहते हैं। ऐसे मैं किसानों को इस योजना का लाभ पाने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।
पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की मृत्यु होने के बाद अब उनके उत्तराधिकारियों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके लिए वारिसान को किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। वारिसान के आवेदन के बाद अगर वो शर्तों पर खरे उतरेंगे उसके बाद ही योजना का लाभ दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पा रहे किसी लाभार्थी या कृषि भू-स्वामी मृतक हो जाता है तो अब उनकी आगामी किस्तों को रोक दी जाएगी। उनके स्थान पर केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वारिसों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उनकी पात्रता का परीक्षण किया जाएगा अगर वारिस योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे तभी योजना का लाभ आरंभ किया जाए।
योजना का लाभ उत्तराधिकारियों को मिलेगा।
पीएम किसान योजना की शर्तो के अनुसार मृत लाभार्थी के वैध उत्तराधिकारियों को यदि वे योजना की गाइड-इान के अनुसार पात्रता श्रेणी में आते हैं तो समस्त औपचारिकताएं तथा अभिलेख आदि का सत्यापन कराते हुए राजस्व विभाग से पुष्टि एवं संस्तुति के बाद उनका पीएम किसान योजना के लाभार्थी के रूप में ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। इसके बाद उनको पीएम किसान योजना की धनराशि दी जाएगी
नए नियमो के अनुसार प्रकिया इस प्रकार होगी।
उत्तराधिकार के मामलों में नामांतरण के लिए वारिस को राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट में मामला विवादग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उत्तराधिकारी का खतौनी में अभिलिखित अभिलेख होना चाहिए। कृषि विभाग के अधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र का विवरण निर्धारित करना होाग। मृतक लाभार्थी के आश्रित को मृत्यु की सूचना देने के साथ यह भी बताना होगा कि वो क्यों इस योजना के पात्र बनना चाह रहे हैे। इसके बाद वारिसों को पीएम किसान के लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इतना ही नहीं सूचना प्राप्त होने पर मृतक लाभार्थी का जिला स्तर पर ही स्टॉप पेमेंट संबंधित उप निदेशक, कार्यालय द्वारा किया जाएगा एवं उस प्रकरण का विवरण साक्ष्य सहित निदेशालय को भेजना होगा।
अगर अब भी नहीं मिली है तो मंत्रालय से ऐसे करें संपर्क
पीएम किसान टोल फ्री नंबर: 18001155266
पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर:155261
पीएम किसान लैंडलाइन नंबर्स: 011—23381092, 23382401
PM-Kisan Helpline No: 011-24300606,155261
पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन है: 0120-6025109
ई-मेल आईडी: pmkisan-ict@gov.in
- Best Toll Kante : किसानों के लिए बेस्ट तोल कांटे: जानें कौन सा कांटा आपके लिए सबसे अच्छा है - August 21, 2024
- Dry Fruits Bhav: आज के ड्राई फ्रूट्स के भाव में उछाल, जानें कौन से ड्राई फ्रूट्स महंगे हुए हैं और कौन से सस्ते - August 21, 2024
- इंदौर मंडी के आज के भाव : जानिए किस फसल की कीमतों में आई बड़ी उछाल! - August 21, 2024